Kisan Jal Hoj: राजस्थान सरकार किसानों की सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक प्रभावशाली योजना है किसान जल हौज योजना, जिसके तहत किसानों को ₹90,000 तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह अनुदान किसानों को खेतों में जल संरक्षण के लिए जल हौज निर्माण करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन और सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे ट्यूबवेल या कुओं से निकाले गए पानी को संग्रहित करना है ताकि जरूरत के समय सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके।

किसान जल हौज योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 घनमीटर (1 लाख लीटर) जल क्षमता वाले जल हौज के निर्माण पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत निर्माण की कुल लागत का 60% या अधिकतम ₹90,000 तक का अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों को अपने खेतों में जल संचयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिससे सिंचाई में लागत कम होती है और फसल उत्पादन बढ़ता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों और वर्षा पर निर्भर किसानों को जल संरक्षण की ओर प्रेरित करना है। इसके अंतर्गत किसानों को अपने खेतों के पास जल हौज का निर्माण करने में वित्तीय सहायता देकर वर्षा जल या ट्यूबवेल/कुएं के जल को संरक्षित करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
किसान जल हौज योजना के लिए पात्रता:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
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आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर (आधा हेक्टेयर) कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
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उसके पास सिंचाई का कोई स्रोत जैसे कुआं, ट्यूबवेल, नलकूप आदि होना चाहिए।
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भूमि स्वयं के नाम पर होनी चाहिए या वैध किरायेदारी/पट्टे के दस्तावेज होने चाहिए।
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सभी कृषक श्रेणियों (सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु व सीमांत किसान आदि) के लिए यह योजना खुली है।
क्या मिलेगा योजना के तहत लाभ?
योजना के अंतर्गत:
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100 घनमीटर या 1 लाख लीटर क्षमता वाले जल हौज के निर्माण पर राज्य सरकार निर्माण लागत का 60% या ₹90,000 तक का अनुदान प्रदान करती है।
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सभी श्रेणी के कृषकों को समान रूप से योजना का लाभ मिलेगा।
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यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
किसान जल हौज के लिए आवेदन प्रक्रिया:
किसान इस योजना के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
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स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
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आधार कार्ड
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जन आधार कार्ड
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भूमि की जमाबंदी नकल (अधिकतम 6 माह पुरानी)
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सिंचाई स्रोत से संबंधित दस्तावेज
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पासपोर्ट साइज फोटो
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बैंक पासबुक की प्रति
आवेदन के बाद की प्रक्रिया:
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आवेदन पत्र जमा करने के बाद कृषि विभाग द्वारा आपके आवेदन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।
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स्वीकृति की सूचना SMS या पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएगी।
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निर्माण से पहले और निर्माण के बाद, दोनों चरणों पर कृषि विभाग की ओर से मौका मुआयना (site verification) किया जाएगा।
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निर्माण पूरा होने और सत्यापन के पश्चात अनुदान राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
निष्कर्ष:
किसान जल हौज योजना न केवल किसानों को आर्थिक राहत देती है बल्कि उन्हें जल संरक्षण और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। राजस्थान सरकार की यह पहल ग्रामीण कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। यदि आप किसान हैं और अपने खेत में जल संचयन की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।
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Kisan Jal Hoj Notification Check
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